जशपुर: ग्राम सभा की सहमति से तय हुआ संपत्ति कर, जबरदस्ती वसूली की खबरें निराधार
जशपुरनगर | 29 जनवरी 2026
जनपद पंचायत बगीचा के अंतर्गत संपत्ति कर को लेकर चल रही भ्रांतियों पर प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, क्षेत्र में संपत्ति कर शासन के निर्धारित दिशा-निर्देशों और ग्राम सभा में सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के आधार पर ही लिया जा रहा है।
प्रमुख बिंदु:
निर्धारित दर: शासन के निर्देशानुसार संपत्ति कर की दर 2 रुपये प्रति हजार निर्धारित की गई है।
भुगतान में लचीलापन: ग्रामीणों को कर एक साथ जमा करने की बाध्यता नहीं है। ग्रामीण अपनी सुविधानुसार किस्तों में भी कर का भुगतान कर सकते हैं।
स्वैच्छिक प्रक्रिया: प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती वसूली नहीं की जा रही है।
पारदर्शिता: कर का निर्धारण ग्राम सभा की बैठक में ग्रामीणों की आपसी सहमति से किया गया है, अतः इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता या मनमानी की गुंजाइश नहीं है।
जनपद पंचायत बगीचा द्वारा जारी स्पष्टीकरण में कहा गया है कि कुछ क्षेत्रों में कर को लेकर फैलाई जा रही खबरें तथ्यों से परे हैं। शासन की मंशा ग्रामीणों पर बोझ डालना नहीं, बल्कि विकास कार्यों में जनभागीदारी सुनिश्चित करना है।
नोट: शासन के नियमों के अनुसार ग्राम सभा को स्थानीय विकास हेतु इस प्रकार के निर्णय लेने का संवैधानिक अधिकार है।





