छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई: अवैध शराब और ओवररेटिंग पर कसा शिकंजा, अधिकारी निलंबित और कारण बताओ नोटिस जारी
रायपुर/कांकेर/महासमुंद:
छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब के भंडारण और शराब दुकानों में निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत (ओवररेटिंग) पर शराब बेचने के मामलों में सख्त रुख अपनाया गया है। वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग और आबकारी आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी विभिन्न आदेशों के तहत कई लापरवाह अधिकारियों को निलंबित किया गया है, साथ ही स्पष्टीकरण तलब किया गया है।
1. कांकेर जिले में भारी मात्रा में अवैध सामग्री और खाली बोतलें बरामद, सहायक जिला आबकारी अधिकारी निलंबित
- घटना: उत्तर बस्तर कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर के अंतर्गत ग्राम बसंत नगर (नारायणपुर) में पुलिस ने एक किराए के मकान में छापामार कार्रवाई की।
- जब्ती: मौके से 4409 नग खाली शराब की बोतलें-पौवा, 105 पत्ते स्टीकर व होलोग्राम तथा 3380 नग ढक्कन आदि बरामद किए गए।
- निलंबन कार्रवाई: अपने प्रभार क्षेत्र में इतनी बड़ी मात्रा में अवैध सामग्री मिलने और प्रभावी पर्यवेक्षण व सतत निगरानी न रखने के कारण कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही बरतने पर श्री मधुकर श्याम हरित (सहायक जिला आबकारी अधिकारी, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर) को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियमों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उनका मुख्यालय आबकारी आयुक्त कार्यालय, नया रायपुर निर्धारित किया गया है। इसी प्रकरण में संलिप्तता के चलते श्रीमती रानू मरकाम (आबकारी उप निरीक्षक / दुकान प्रभारी) को भी आबकारी आयुक्त द्वारा निलंबित किया गया है।
2. महासमुंद जिले के तुमगांव (बेमचा) में ओवररेटिंग का खुलासा, उप निरीक्षक निलंबित और अधिकारियों को नोटिस
- छापा एवं ओवररेटिंग: राज्य स्तरीय उड़नदस्ता रायपुर की टीम द्वारा महासमुंद जिले की कंपोजिट मदिरा दुकान तुमगांव (बेमचा) में औचक निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान दुकान में कार्यरत विक्रेताओं (दिनेशवर ध्रुव व गुलाब डहरिया) द्वारा निर्धारित मूल्य (190 रुपये) से 10-10 रुपये अधिक यानी 200 रुपये प्रति पाव की दर से मदिरा बेची जाती पाई गई।
- दंडात्मक कार्रवाई: इस अनियमितता पर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 39(ग) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। क्षेत्र में शिथिल नियंत्रण और लापरवाही बरतने के लिए वृत्त प्रभारी श्री नितेश सिंह बैस (आबकारी उप निरीक्षक) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
- कारण बताओ नोटिस: साथ ही, सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री अजय कुमार पाण्डेय और श्री दीपक ठाकुर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम के तहत 07 दिवस के भीतर संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है, अन्यथा एकपक्षीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
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विभाग की इस सख्त कार्रवाई से पूरे प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है। आबकारी आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी ऐसी अनियमितताओं पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कठोर कदम उठाए जाएंगे।

