श्रमिकों के बुढ़ापे का सहारा: जशपुर के नगरीय निकायों में 'मानधन योजना' के विशेष शिविर शुरू, मिलेगी ₹3000 मासिक पेंशन
जशपुरनगर |
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक संबल देने के उद्देश्य से जशपुर जिले के सभी नगरीय निकायों में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत विशेष पंजीयन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर श्री रोहित व्यास के निर्देशन में शुरू हुए ये शिविर 15 फरवरी 2026 तक निरंतर जारी रहेंगे, ताकि जिले का कोई भी पात्र श्रमिक इस योजना से वंचित न रहे।
किन श्रमिकों को मिलेगा लाभ?
यह योजना उन सभी असंगठित कामगारों के लिए है जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपए से कम है। इसमें मुख्य रूप से शामिल हैं:
फुटकर विक्रेता, रिक्शा चालक और निर्माण श्रमिक।
घरेलू कामगार, कचरा बीनने वाले और कृषि श्रमिक।
बीड़ी श्रमिक, मोची, धोबी, बुनकर और चमड़ा शिल्पी।
योजना की प्रमुख विशेषताएं और लाभ
भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित इस योजना में भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बेहतरीन प्रावधान किए गए हैं:
सुनिश्चित पेंशन: 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद लाभार्थी को प्रति माह 3,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन दी जाएगी।
समान अंशदान: लाभार्थी की आयु के अनुसार (18 से 40 वर्ष) मासिक अंशदान 55 रुपए से 200 रुपए के बीच होगा। खास बात यह है कि जितना अंशदान श्रमिक जमा करेगा, उतनी ही राशि भारत सरकार भी उसके खाते में जमा कराएगी।
पारिवारिक सुरक्षा: यदि 60 वर्ष के बाद हितग्राही की मृत्यु होती है, तो उसके नामित (Nominee) को 50 प्रतिशत पेंशन दी जाएगी।
निकासी की सुविधा: यदि कोई अंशदाता 60 वर्ष से पहले योजना छोड़ना चाहता है, तो उसे ब्याज सहित उसकी जमा राशि एकमुश्त वापस मिल जाएगी।
कलेक्टर ने दिए 'डोर टू डोर' प्रचार के निर्देश
कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शिविरों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में कर्मचारी सक्रिय होकर पात्र हितग्राहियों की पहचान करें और उनका ऑन-स्पॉट पंजीयन सुनिश्चित करें।
"असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पसीना देश की नींव बनाता है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना उनके सुरक्षित भविष्य की गारंटी है। हमारा लक्ष्य है कि जिले का हर पात्र श्रमिक इस योजना से जुड़कर लाभान्वित हो।" — श्री रोहित व्यास, कलेक्टर, जशपुर
पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज:
आधार कार्ड
बैंक पासबुक (बचत खाता/जनधन खाता)
मोबाइल नंबर


