कांसाबेल में लगेगा खाद्य लाइसेंस शिविर: व्यापारियों को जशपुर के चक्कर काटने से मिलेगी मुक्ति, हाथों-हाथ बनेगा लाइसेंस

कांसाबेल में लगेगा खाद्य लाइसेंस शिविर: व्यापारियों को जशपुर के चक्कर काटने से मिलेगी मुक्ति, हाथों-हाथ बनेगा लाइसेंस

कांसाबेल/जशपुर: जशपुर जिले के खाद्य कारोबारियों के लिए राहत भरी खबर है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा सालिक साय जी के मार्गदर्शन में कांसाबेल में एक दिवसीय विशेष खाद्य लाइसेंस एवं पंजीयन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य स्थानीय व्यापारियों को जिला मुख्यालय के चक्कर काटने से बचाना और उन्हें उनके क्षेत्र में ही लाइसेंस की सुविधा उपलब्ध कराना है।

शिविर का विवरण

  • दिनांक: 18 मार्च 2026 (बुधवार)
  • समय: सुबह 11:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक
  • स्थान: सनातन धर्मशाला, कांसाबेल मेन रोड (ब्लॉक-कांसाबेल)

इन कार्यों का होगा मौके पर निराकरण

​कार्यालय उप संचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, शिविर में निम्नलिखित सुविधाएं दी जाएंगी:

  1. ​नए खाद्य लाइसेंस और पंजीयन के लिए आवेदन।
  2. ​पुराने लाइसेंस में किसी भी प्रकार का सुधार (Modification)।
  3. ​लाइसेंस का नवीनीकरण (Renewal)।
  4. ​12 लाख से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए लाइसेंस आवेदन की प्रक्रिया।

हर छोटे-बड़े दुकानदार के लिए अनिवार्य

​नियमों के मुताबिक, खाद्य सामग्री से जुड़ा व्यवसाय करने वाले हर व्यक्ति को लाइसेंस लेना अनिवार्य है। चाहे वह छोटी गुमटी हो, स्ट्रीट फूड वेंडर हो, होटल, रेस्टोरेंट, किराना दुकान या राइस मिल—बिना पंजीयन या लाइसेंस के कारोबार करना दंडनीय अपराध है।

शिविर की खासियत: कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं

​अक्सर व्यापारियों को बिचौलियों या जिला मुख्यालय जाने के कारण समय और पैसे का नुकसान उठाना पड़ता था। इस शिविर में बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के सीधे विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी में पारदर्शी तरीके से कार्य होगा। व्यापारियों से अपील की गई है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और मौके पर ही अपना लाइसेंस प्राप्त करें।

व्यापारियों के लिए आवश्यक संदेश

​"प्रशासन की इस पहल से अब कांसाबेल के व्यापारियों को जशपुर जाने की जरूरत नहीं है। अपनी दुकान का लाइसेंस बनवाएं और बिना किसी कानूनी डर के सम्मान के साथ अपना व्यापार करें।"