जशपुर: कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई, ACB की गिरफ्त में आए सहायक ग्रेड-2 लिपिक निलंबित
जशपुरनगर | 19 जनवरी 2026 जशपुर कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने प्रशासनिक शुचिता और नियमों का हवाला देते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग में पदस्थ सहायक ग्रेड-02 श्री गिरीश कुमार वारे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई कर्मचारी के 48 घंटे से अधिक समय तक पुलिस अभिरक्षा में रहने के कारण की गई है।
ACB की कार्रवाई के बाद गिरी गाज
जानकारी के अनुसार, एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB), अंबिकापुर की टीम ने 08 जनवरी 2026 की शाम को एक मामले में कार्रवाई करते हुए गिरीश कुमार वारे को गिरफ्तार किया था। जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में पदस्थ उक्त कर्मचारी गिरफ्तारी के बाद से लगातार पुलिस हिरासत में थे।
निलंबन का आधार (नियम 9)
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के प्रावधानों के तहत, यदि कोई सरकारी कर्मचारी 48 घंटे से अधिक समय तक पुलिस हिरासत या जेल में रहता है, तो उसे स्वतः निलंबित माना जाता है। इसी नियम का पालन करते हुए कलेक्टर ने निलंबन आदेश जारी किया है।
आदेश की मुख्य बातें:
तत्काल प्रभाव: निलंबन आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
जीवन निर्वाह भत्ता: निलंबन की अवधि के दौरान श्री वारे को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
मुख्यालय: निलंबन काल के दौरान उनका मुख्यालय निर्धारित नियमों के अधीन रहेगा।
प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। कलेक्टर ने स्पष्ट संदेश दिया है कि अनुशासनहीनता और कानूनी घेरे में आने वाले किसी भी अधिकारी-कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा।





