बगीचा में अवैध होर्डिंग पर नगर पंचायत की बड़ी कार्यवाही: रात के अंधेरे में लगाया गया था बोर्ड, प्रशासन ने जब्त किया
बगीचा | 24 अप्रैल 2026 नगर पंचायत बगीचा के वार्ड क्रमांक 07 स्थित मुख्य मार्ग पर प्रशासन ने अवैध विज्ञापन के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मुख्य मार्ग के किनारे अवैध रूप से लगाए गए विशाल होर्डिंग बोर्ड पर शुक्रवार को प्रशासन का डंडा चला। मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) और उप अभियंता के निर्देश पर टीम ने मौके पर पहुँचकर पंचनामा तैयार किया और होर्डिंग को उखाड़कर जब्त कर लिया।
रात के अंधेरे में हुआ था अवैध कब्जा
प्राप्त जानकारी के अनुसार, वार्ड क्रमांक 07 के मुख्य मार्ग पर शुक्रवार सुबह स्थानीय लोगों ने अचानक बड़े-बड़े होर्डिंग बोर्ड देखे। इन बोर्ड्स को रात के अंधेरे में चोरी-छिपे लगाया गया था। सार्वजनिक मार्ग के किनारे बिना किसी विभागीय अनुमति और विज्ञापन शुल्क चुकाए बोर्ड लगाए जाने की शिकायत मिलते ही नगर पंचायत प्रशासन तत्काल हरकत में आया।
अधिकारियों की मौजूदगी में हुई कार्यवाही
सीएमओ क्षितिज कुमार सिंह एवं सब इंजीनियर मुकेश दुबे के निर्देश पर प्रशासनिक टीम ने स्थल निरीक्षण किया। जाँच में पाया गया कि बोर्ड लगाने के लिए न तो कोई अनुमति ली गई थी और न ही सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा गया था। नियमों के खुले उल्लंघन पर राजस्व निरीक्षक देवेंद्र सिंह एवं नगर पंचायत के कर्मचारियों ने स्थानीय गवाहों की मौजूदगी में पंचनामा बनाया और अवैध बोर्ड को मौके से हटाकर नगर पंचायत कार्यालय में जब्त कर लिया।
क्या कहते हैं जिम्मेदार अधिकारी?
"नगरीय क्षेत्र में बिना अनुमति होर्डिंग्स लगाया जाना पूरी तरह गैर-कानूनी है। मुख्य मार्ग के किनारे, विशेषकर दुर्घटना जन्य क्षेत्रों (Black Spots) में होर्डिंग्स लगाने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जा सकती। वार्डवासियों की शिकायत मिलते ही इसे तत्काल हटवाने की कार्यवाही की गई है।" > — क्षितिज कुमार सिंह, मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO), बगीचा
अवैध विज्ञापन पर रहेगी पैनी नजर
सब इंजीनियर मुकेश दुबे और राजस्व निरीक्षक देवेंद्र सिंह ने बताया कि नगर की सुंदरता बिगाड़ने और यातायात में बाधक बनने वाले अतिक्रमण को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि भविष्य में यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था बिना अनुमति के होर्डिंग या बैनर लगाती है, तो छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत भारी जुर्माना और कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
इस कार्यवाही के दौरान नगर पंचायत के राजस्व विभाग, सफाई अमले के कर्मचारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।


